Delhi: केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादीयों से लिंक की जांच वाली याचिका को HC ने तुच्छ करार दिया

दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादीयों से सम्बंध की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खरिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से तुच्छ याचिका है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील रुद्र वी. सिंह से इस तरह की तुच्छ याचिका दायर ना करें।

दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादीयों से सम्बंध की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खरिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से तुच्छ याचिका है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील रुद्र वी. सिंह से इस तरह की तुच्छ याचिका दायर ना करें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खरिज करते हुए कहा याचिका में अधिकारियों और जांच एजेंसी को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी के पत्र की जानकारी है तो ऐसे में कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश करने का सवाल ही कहा हैं? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कृपया इस तरह की तुच्छ याचिका ना दाखिल करें।

कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।याचिका में कहा था कि केजरीवाल के सिख फार जस्टिस नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं। याचिका में आम आदमी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने और जांच पूरी होने तक उस पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की थी। याचिका में कुमार विश्वास के बयान और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला दिया।

Related Articles

Back to top button