Delhi: सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी को भी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

कोरोनावायरस इन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान वैक्सीनेशन नीति को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट इस पर पर संतुष्ट है कि वर्तमान में वैक्सीनेशन नीति को स्पष्ट रूप से मनमानी नहीं कहा जा सकता है। शारीरिक स्वायत्तता जीने के मौलिक अधिकार के तहत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार शारीरिक स्वायत्तता क्षेत्र में नीति बना सकती हैं।

कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि अदालत के पास वैज्ञानिक सबूतों पर फैसला करने की विशेषज्ञता नहीं है वैक्सिंग को लेकर अदालत दखल देने मैं इच्छुक नहीं है एक्सपर्ट्स की राय पर सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले मैं न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोरोना की संख्या कम है तब तक सार्वजनिक क्षेत्र में लक्ष्मी ना लगाने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए अगर ऐसा कोई आदेश राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है तो उसको वापस लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई गया था कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया कि टीका लगाने वाले व्यक्ति की तुलना में बिना टीका लगाने वाला व्यक्ति वायरस आ जाता है भारत सरकार प्रतिकूल घटनाओं का डाटा उपलब्ध कराएं बच्चों के लिए स्वीकृति टीकू पर प्रसांगिक डाटा भी सार्वजनिक डोमेन में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वैक्सीन संबंधित क्लिनिकल ट्रायल और प्रतिकूल घटनाओं पर केंद्र सरकार डाटा पब्लिक करें।

राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकब पुलियल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वैक्सीन की अनिवार्यता के खिलाफ और क्लिनिकल डाटा सार्वजनिक करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल किया था। याचिका में दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा था कि भले केंद्र सरकार कह रही है कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन तमिलनाडु महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया है।

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