Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने GATE 2022 की परीक्षा को टालने से किया इंकार, दिया ये तर्क

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (GATE 2022) की 5-6 फरवरी को होने वाली परीक्षा को टालने से इंकार करते हुए याचीका को खारिज कर दिया। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए GATE की ऑफलाइन होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परीक्षा से 48 घंटा पहले इसे टालने को लेकर सुनवाई छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करेगी।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (GATE 2022) की 5-6 फरवरी को होने वाली परीक्षा को टालने से इंकार करते हुए याचीका को खारिज कर दिया। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए GATE की ऑफलाइन होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परीक्षा से 48 घंटा पहले इसे टालने को लेकर सुनवाई छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई किया। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि GATE की परीक्षा के ऑफलाइन आयोजन से कोरोना फैलने की आशंका है। इसपर कोर्ट ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार हालात अलग हैं। सारी चीजें खुल रही हैं, परीक्षा के आयोजन पर अधिकारियों को ही फैसला लेना चहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा परीक्षा में 9 लाख छात्र बैठने वाले हैं। इनमें से 20 हज़ार से परीक्षा टालने की मांग पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किया है। अगर हम याचिका पर सुनवाई शुरू करते है तो छात्रों में अनिश्चितता पैदा होगी।

वहीं मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, परीक्षा को एक महीने के लिए टाल देना चहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कैसे कहा जा सकता है एक महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ राज्यों में समस्या के चलते छात्रों का करियर प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button