RJD विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज, लगा है यह गंभीर आरोप

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में कथित रूप से संपत्ति का विवरण छिपाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया है।

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में कथित रूप से संपत्ति का विवरण छिपाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है, तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया है।

राजद नेता पर अचल संपत्ति को छिपाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है।  इस मामले की शिकायत बिहार प्रदेश जदयू ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। जिसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस शिकायत की कॉपी भारत निर्वाचन आयोग के पास भेज दी थी।

इसके बाद निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को जांच के लिए लिखा था। और सीबीडीटी की जांच में यह पता लगा कि शपथ पत्र में दी गई परिसंपत्तियों से या मेल नहीं खाती हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग ने तेज प्रताप यादव को हलफनामे में गलत जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस भेजा था। लेकिन, राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने निर्धारित अवधि में इसका जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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