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भारत सरकार ने सट्टेबाजी ऐप और ऋण देने वाले ऐप पर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सरकार ने लगभग छह महीने पहले 288 चीनी ऐप्स का विश्लेषण शुरू किया था। पता चला कि ये ऐप्स भारतीय नागरिकों के निजी डेटा तक पहुंच सकते थे।
अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए “अत्यावश्यक” और “आपातकालीन” आधार पर लगभग 230 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिनमें 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 ऋण देने वाले ऐप शामिल हैं। यह कदम यह पुष्टि करने के बाद उठाया गया था कि ये ऐप आईटी अधिनियम की धारा 69 को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है।
सरकार ने पाया है कि 94 ऐप ई-स्टोर्स पर उपलब्ध हैं और अन्य थर्ड-पार्टी लिंक के माध्यम से काम कर रहे हैं। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के साथ-साथ उनके सरोगेट्स के विज्ञापन भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क के प्रावधानों के तहत अवैध हैं।