ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, निचली अदालत में सुनवाई पर SC की रोक…

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में में सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब कल दोपहर 3 बजे मामले में सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश जारी किया कि वह ज्ञानवापी मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी नहीं करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्षकार की तरफ से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से मुख्य वकील हरिशंकर जैन कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए है, इसलिए उनका जवाब अभी तक तैयार नहीं हो पाया है इसलिए मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाये।

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मामले की सुनवाई आज ही जानी चाहिए क्योंकि निचली अदालत में मस्जिद पर दावे की नई याचिका दाखिल हुई है, जिसमेंनिचली अदालत में नंदी और वज़ूखाने के बीच की दीवार तोड़ने पर सुनवाई होनी है। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रहेगी, हमारी आशंका है कि निचली अदालत इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के डीएम को आदेश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिस जगह कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित किया जाए। साथ ही मुस्लिम समुदाय को नामज़ पढ़ने पर निचली अदालत के 20 लोगो के आदेश पर रोक लगाई थी और नमाज़ियों की संख्या पर लगी रोक को हटा दिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को मैनेजमेंट कमिटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कमिटी ने अर्ज़ी में कहा कि सर्वे का आआदेश 1991 के प्लेस ऑफ व्रशिप एक्ट के उल्लंघन है क्योंकि एक एक्ट के तहत यह तय किया गया है कि सभी धर्मिक स्थल की स्तिथि 15 अगस्त 1947 वाली बनाई रखी जायेगी। कमेटी ने अर्ज़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के3 निचली आदेश को रद्द करने इंकार करने वाले फैसले को चुनौती दी है।

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