CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग वाली याचिका को HC ने किया खारिज, बोला- कार्यपालिका से जुड़ा मामला

याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं।

कार्यपालिका से जुड़ा है मामला

कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे। इसकी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में उनकी ED हिरासत में दिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट लाया गया है। उन्होंने कहा, यह एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे।

Related Articles

Back to top button