संसद सत्र में बवाल के चलते निलंबन की प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही है। दो दिनों के अन्दर विपक्ष के 24 सांसद निलम्बित हो चुके है। निलंबन की क्या प्रक्रिया होता है, क्या किसी सांसद को बिनी किसी कारण के निलम्बित किया जा सकता है, कोई सांसद कब तक निलम्बित रह सकता है, क्या निलंबन के दौरान भी मिलती है पेमेंट ? आइये जानते हैं निलम्बन की सारी प्रक्रिया-
लोकसभा और राज्यसभा के रूलबुक के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसके जरिए वह सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। रूलबुक के अनुसार राज्यसभा में नियम 255 और 256 के तहत सभापति और लोकसभा में नियम 373 और 374 के तहत अध्यक्ष सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं सांसद को निलम्बित कर सकता है।
निलम्बन की प्रकिया को सांसद किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकता क्योंकी संविधान के आर्टिकल 105 (2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति सांसदों के निलंबन को रद्द भी कर सकते हैं। निलम्बन के दौरन सांसदो का वेतन नही कटता है।