रिपोर्ट- अवैस उस्मानी
कानपुर बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चौबेपुर थाने में रिचा दुबे खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खरिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता रिचा दुबे को एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिचा जमानत याचिका दाखिल करती हैं तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई की जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने चौबेपुर थाने में रिचा दुबे खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है ऐसे में अब FIR रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में रिचा दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी किया आएफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामले की आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इंकार कर दिया था। रिचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर 2021 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रिचा दुबे पर मर्जी के खिलाफ कथित तौर पर नौकर का सिम इस्तेमाल करने का आरोप है ।