
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को थार गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शिवकुमार त्रिपाठी ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग किया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी से जमानत मिली थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ता वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल किया है। याचिका में कहा गया कि बेखौफ घूम रहे हैं आरोपियों से सबूतों में छेड़छाड़ की आशंका है साथ ही गवाहों किसानों और पीड़ित परिवार को भी खतरा है। याचिका में कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान पर आधारित है।
याचिका में SIT की ओर से समय पर रिपोर्ट नहीं दाखिल करने और अभियोजन पक्ष की ओर से समुचित जांच नहीं करने के मामले में निर्देश जारी करने की मांग को गई है। SIT को मामले में सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की साथ ही उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को पीड़ितों को मुआवज़ा देने का भी निर्देश देने की मांग की।