लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, अब 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर!

दरअसल, बीते 10 फरवरी को इलाहबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी। इसके बाद हिंसा में प्रभावित पीड़ित पक्ष ने इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। इस मामले पर बीते 4 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह आदेश भी दिया कि आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें।

दरअसल, बीते 10 फरवरी को इलाहबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी। इसके बाद हिंसा में प्रभावित पीड़ित पक्ष ने इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। इस मामले पर बीते 4 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

इस दौरान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने आशीष मिश्रा टेनी की जमानत को रद्द करने का फैसला लिया है और आरोपी आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा कि जमानत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है।

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