लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका की जांच करने के लिए निर्धारित किए जाने से कुछ घंटे पहले किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एचसी द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की।
लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, फैजल को कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
फैजल ने अपने वकील के आर शशिप्रभु के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगाने के बावजूद, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना वापस नहीं ली।