
लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया। दरअसल, निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत का यह फैसला पलटते हुए पुलिस को ब्रिटिश नागरिकता की जांच करने का आदेश दिया है।
लखनऊ: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 17, 2026
➡लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई
➡लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए
➡निचली अदालत ने FIR की मांग खारिज की थी
➡लखनऊ हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा
➡ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे… pic.twitter.com/dPB5jD6BHL
हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की जांच की जानी चाहिए। यह मामला तब सामने आया था जब आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की है, जो कि भारतीय नागरिकता कानून के तहत दोहरी नागरिकता के खिलाफ है। अब पुलिस को इस मामले में जांच करनी होगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी।









