माफिया मुख्तार अंसारी का The End, UP में धारा 144 लागू, यहाँ देखें उसके अपराधों की कुंडली…

हार्ट अटक के चलते उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। जहां से अब उसकी मौत का मेडिकल बुलेटिन जारी कर आधिकारिक पुष्टि की गई है।

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से जुडी बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार यानी 28 मार्च की रात अचानक बिगड़ी तबियत के चलते उसे बाँदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई है। मिली खबर के अनुसार मुख्तार की तबियत अचानक आई हार्ट अटक के चलते बिगड़ी थी जिसके बाद उससे बेहोशी के हालत में पुलिस ने जेल से जिले के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया था। प्रशासन की तरफ से उसकी मौत का मेडिकल बुलेटिन जारी कर आधिकारिक पुष्टि की गई है।

बता दें माफिया मुख़्तार के मौत के बाद यूपी के ज्यादातर जिलों में धरा 144 लागु कर दिया गया है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं, इस खबर के संज्ञान में आते ही अब मुख्तार के गाजीपुर स्थित घर पर लोगों की भीड़ इकठ्ठा होने लगी है।

अब अगर मुख़्तार के आपराधिक इतिहास पर नजर डाला जाए तो उसकी फेहरिश्त काफी लम्बी है। तो चलिए एक नजर पूरब के सबसे बड़े डॉन मुख्तार के आपराधिक इतिहास पर डालते हैं। दरअसल, कुख्यात माफिया मुख्तार के नाम यूपी समेत देश भर में कई मुक़दमे दर्ज थें। मुख्तार पर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिसमे 21 मुकदमें कोर्ट के अंदर विचाराधीन है या उन पर सुनवाई चल रही है। ये मुकदमें नई दिल्ली से लेकर पंजाब और यूपी के कई जिलों में दर्ज है।

बता दें माफिया मुख्तार पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन मामलों में अपहरण, गैंगस्तर, एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, अब तक मुख्तार को 8 मुकदमों में सजा हो चुकी है। जिसमें से यूपी के राजधानी के आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में उसको 7 साल की सजा, हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में 5 साल की सजा, गाजीपुर में गैंगस्टर के मुकदमे में 10 साल की सजा, मोहम्मदाबाद में गैंगस्टर के केस में 10 साल की सजा, वाराणसी में दर्ज मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।

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