
माफिया अतीक अहमद के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जेल में बंद बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी को मंजूर कर लिया है। पैरोल मिलने के बाद अब दोनों भाई अपने छोटे भाई आबान के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।
अदालत में यह पैरोल अर्जी एहजम और आबान की कस्टडी लेने वाली अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की तरफ से दाखिल की गई थी। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता सैयद सफदर अली काजमी और शादाब अली ने की। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पैरोल की अर्जी मंजूर की।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पैरोल के दौरान कड़ी शर्तें भी रखी हैं। अदालत के निर्देशानुसार, पैरोल अवधि के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद मीडिया से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। छोटे भाई के निधन के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, और अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों भाई पुलिस कस्टडी या तय शर्तों के तहत अंतिम विदाई में हिस्सा ले सकेंगे। इस कानूनी राहत से परिवार को कुछ हद तक सांत्वना मिली है।









