आमिर खान की तीसरी शादी पर बवाल,मौलाना ने जारी किया फतवा,बताया ‘नाजायज’

अलीगढ़ के एक मौलवी द्वारा बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान पर जारी किए गए फतवे ने सोशल मीडिया और धार्मिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। मामला अभिनेता की तीसरी शादी की खबरों से जुड़ा है, जिस पर मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी की चर्चाओं के बाद मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। मौलाना का तर्क है कि इस्लाम में इस तरह की विवाह प्रक्रिया के कुछ सख्त नियम हैं, जिनका अभिनेता ने पालन नहीं किया है।

मौलाना इब्राहिम हुसैन का रुख
मौलाना इब्राहिम हुसैन ने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कई गंभीर टिप्पणियां की हैं:

गैर-इस्लामी महिला से निकाह: मौलाना का कहना है कि “गैर-इस्लामी या गैर-ईमान वाली महिला से शादी करना शरीयत में ‘नाजायज’ है।”

गुनहगार करार: मौलाना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान शख्स ऐसी महिला से विवाह करता है, तो वह इस्लाम की नजर में ‘गुनहगार’ माना जाएगा।

इस्लाम की छवि: मौलाना ने आगे कहा कि इस तरह के कार्यों से न केवल शरीयत के नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि इस्लाम का नाम भी खराब होता है।

सोशल मीडिया पर बहस
यह फतवा सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। जहाँ एक वर्ग मौलाना के बयान को धार्मिक दृष्टिकोण से सही मान रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप और अनावश्यक विवाद बता रहा है। फिलहाल इस मामले पर अभिनेता आमिर खान या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Related Articles

Back to top button