रिपोर्ट -अवैस उस्मानी
NEET UG 2021 के प्रश्नपत्र में फिजिक्स के एक सवाल के हिंदी अनुवाद एक सवाल हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा NEET UG के सवाल के अनुवाद में त्रुटि की दुबारा जांच तीन सदस्यों की एक समिति से करने को कहा। साथ ही समिति की राय और समाधान का हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम भौतिकी में असफल नहीं होना चाहते, क्योंकि हम विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते है। बेहतर होगा कि इसकी जांच उन विशेषज्ञों द्वारा की जाए, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं भी जानते हों। NTA की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बतया की पहले भौतिक के सवाल का मुल्यांकन विशेषज्ञों के तीन सदस्य पैनल द्वारा किया गया था उनका कहना है कि सवाल का जवाब समान ही आया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सवाल का दुबारा मूल्यांकन तीन विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा, विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्राप्त परिणाम को लेकर एक हलफनामा दायर करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि NEET की परीक्षा में 15 लाख छात्र शामिल हुए जिनमें सिर्फ 2 लाख छात्र हिंदी के थे, दोनों के लिए निगेटिव मार्किंग समान है। दरअसल, NEET 2021 में पूछे गए भौतिकी के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में त्रुटि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नीट 2021 में पूछे गए भौतिकी के एक सवाल को हटाने और दोबारा रिजल्ट जारी करने का निर्देश दे।