बिना खेल मैदान के स्कूल संचालन की अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 मार्च को हरियाणा के एक स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्कूल परिसर से तुरंत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया.

दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 मार्च को हरियाणा के एक स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्कूल परिसर से तुरंत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया.

जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को नामंज़ूर कर दिया जिसमें स्कूल के पास अतिक्रमण को नियमित करने की अनुमति दी गई थी. स्कूल में कोई खेल का मैदान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि स्कूल मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण से घिरा हुआ है.

इसलिए, स्कूल और खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है. बेंच ने कहा कि खेल मैदान के बिना कोई भी स्कूल नहीं हो सकता. स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी एक अच्छे वातावरण के हकदार हैं.

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