नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आरबीआई ने जारी किया आदेश..

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को "सामग्री" पर्यवेक्षी का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है।आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को “सामग्री” पर्यवेक्षी का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है।आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा,”पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना, इंक की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।”

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया बैंक को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।

मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ”पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद आरबीआई कोई निर्णय लेगा।”

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