DELHI : रिश्ते की विफलता बलात्कार के लिए प्राथमिकी का आधार नहीं है- सुप्रीम कोर्ट…

गुरूवार को बलात्कार के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम कोर्ट ) का अति महत्वपूर्ण फैसला, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिश्ते की विफलता बलात्कार के लिए प्राथमिकी का आधार नहीं है, जब महिला स्वेच्छा से पुरुष के साथ वर्षों से रह रही हो।

गुरूवार को बलात्कार के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम कोर्ट ) का अति महत्वपूर्ण फैसला, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिश्ते की विफलता बलात्कार के लिए प्राथमिकी का आधार नहीं है, जब महिला स्वेच्छा से पुरुष के साथ वर्षों से रह रही हो।

दरअसल  मामले में पीड़िता ने आरोपी के साथ 4 साल से सम्बन्ध में रहना स्वीकार किया था परन्तु अब शादी से इंकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्बन्ध के समय पीड़िता 21 वर्ष की थी तथा सहमति से संबंधों में थी, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जयपुर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।

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