दिल्ली- ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई है.SC ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी.SC का पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार है.सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश है.अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में SC में सुनवाई होगी.
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 1, 2024
➡ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका
➡सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई
➡व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा-SC
➡SC का पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार
➡सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
➡अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में SC में… pic.twitter.com/FVl31oL4Kr
मुस्लिम पक्ष की क्या थी दलील ?
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि व्यास तहखाने के मामले में कब्जा देने के आदेश में 7 दिन का समय दिया गया था. हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी. वहां पूजा हो रही है. अहमदी ने कहा कि पिछले 30 साल से पूजा नहीं हुआ थी. ऐसे में यह अदालत निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए. यह मस्जिद के परिसर में है और इसको इजाजत देना उचित नहीं.
आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर 1993 से कब्जा हमारे पास था. पिछले 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह पाया है कि पहले कब्जा व्यास परिवार के पास था. जिसके बाद अहमदी ने कहा कि यह उनका दावा है. कोई साक्ष्य नहीं है. यह मस्जिद की जगह है. मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता. ऐसा आदेश सिविल कोर्ट कैसे दे सकती है.