
Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट नें अखिलेश और योगी सरकार का शासनादेश रद्द कर दिया है. इस शासनादेश में कहा गय था कि ओबीसी की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए. अब इस मामले में हाईकोर्ट नें अपना फैसला सुनाया है और इस शासनादेश को रद्द कर दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट नें इस मामले में सरकार का नोटिफिकेशन रद्द किया है. इस मामले में 3 नोटिफिकेशन रद्द किए गए है. ये नोटिफिकेसन अखिलेश सरकार में जारी हुआ था. इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ओबीसी की 18 जातियां SC में शामिल करने का फैसला लिया गया था.
प्रयागराज
— भारत समाचार (@bstvlive) August 31, 2022
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर
➡ओबीसी की 18 जातियों से जुड़ी बड़ी खबर
➡OBC की 18 जातियां SC में शामिल करने का मामला
➡यूपी में 18 OBC जातियां SC कैटेगरी से बाहर
➡हाईकोर्ट ने मामले में 3 नोटिफिकेशन रद्द किए#Prayagraj pic.twitter.com/Ka6zEsx0WO
गौर हो कि अखिलेश सरकार में 22 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमे ये कहा गया था प्रदेश में 18 जातियो को एससी वर्ग में शामिल किया जाए. इस बाबत कुल 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे. ओबीसी की वह जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उनमें मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ शामिल हैं. इस मामले में हाईकोर्ट नें सरकार को झटका देते हुए बड़ा फैसला दिया है और इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.