
औरैया- बलात्कार के दोषी के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है. विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को सजा सुनाई है. बलात्कारी को मौत की सजा सुनाई गई है. बता दें कि थाना क्षेत्र अयाना की रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. सजा का ऐलान करते हुए जज ने कहा कि जब तक उसकी मौत न हो जाए, तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए.
वहीं इस मामले पर एसपी चारू निगम ने जानकारी दी. एसपी चारू निगम ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर एक्शन लिया गया.और वो अपनी टीम के साथ छानबीन के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी.गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरु की गई थी.इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ के लिए लाया गया था. गहनता से जांच की गई. एसपी चारू निगम ने कहा कि शराब के नशे में आरोपी ने बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने से बुलाया. और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी की निशानदेही पर मृतक बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया.
आरोपी,पीड़ित परिवार के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर रहता था. आरोपी आटा चक्की चलाने का काम करता था. कड़ी मेहनत और जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है.
इसके अलावा सफलता हासिल करने वाली टीम को 25 हजार का इनाम देने की भी घोषणा की गई है. साथ ही टीम को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जाएगा.
इसी के साथ एसपी चारू निगम ने ये भी कहा कि वो आगे इस तरीके के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों को सजा दिलवाएंगी.









