दिल्ली दंगा : हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC को 3 महीने में फैसला लेने का दिया निर्देश…

रिपोर्ट – अवैस उस्मानी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से 3 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट को फैसला करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं बची है।

सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा तीन पीड़ितों ने याचिका दाखिल किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट हेट स्पीच मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है। तीनों दंगा पीड़ितों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कथित हेट स्पीच मामले में BJP नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग किया है। याचिका में दिल्ली दंगों की जांच के लिए और पीड़ितों को मुआवज़ा देने और सीसीटीवी के आधार पर दंगों के साक्ष्य के संरक्षण के लिए दिल्ली के बाहर के अधिकारियों को मिलाकर एक स्वतंत्र जांच दल का गठन करने की मांग भी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ितों की याचिका पर कहा कि वह फिलहाल हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कह सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मार्च 2020 में हाई कोर्ट से मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा था यूसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में सुनवाई के बाद हमारी याचिका पर सुनवाई करेगा लेकिन यूसके बाद भी आज तक एक दिन भी हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई।

बता दें कि CAA के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा विरोध-प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़क गया था। यह दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हिए थे। इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी।

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