सीबीआई या अन्य किसी संस्था को जांच ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया कि मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करने की अदालत की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसे संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए.


भारत समाचार डेस्स (लखनऊ)- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया कि मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करने की अदालत की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसे संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक खंडपीठ ने कहा कि एक मामले का स्थानांतरण एक विशेष एजेंसी को तभी किया जाना चाहिए जब अन्यथा निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प न हो.

इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई कठोर दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है. इसका उपयोग बहुत ही कम और एक असाधारण परिस्थिति में किया जाना चाहिए. जहां अदालत तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी के हस्तक्षेप और जांच के बिना निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है.

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