हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल दखल देने से इनकार, कहा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें…

कर्नाटका में चल रहे हिजाब विवाद का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ के सामने कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में जल्द सुनवाई की मांग किया। वकील कपिल सिब्बल ने कहा यह नौ जजों के संविधान पीठ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करनी चाहिए, चाहे कोई आदेश जारी ना हो लेकिन जल्द सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में दखल देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला हाईकोर्ट में लंबित है, पहले हाई कोर्ट को तय करने दीजिये। अभी मामले में हमारा दखल देना ठीक नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट मामले में आज सुनवाई कर रहा है। पहले हाई कोर्ट को सुनवाई करें दिये। अगर हम मामले की सुनवाई करेंगे तो हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पायेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना की पीठ के सामने कर्नाटका हिजाब विवाद मामले की मेंशनिंग करते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग की कपिल सिब्बल ने कहा कि कर्नाटक में जो हुआ उसका असर पूरे देश में हो रहा है।

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है ऐसे में हाई कोर्ट को फैसला लेने दें। वकील कपिल सिब्बल ने कहा स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। परीक्षा में दो महीने का समय बचा है। लड़कियों पर पत्थराव किया जा रहा है। कोर्ट को इसपर विचार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास स्थानांतरित कर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका के उडुपी जिले के पीयू कॉलेज की फातिमा बुशरा ने याचिका दाखिल किया है।

कर्नाटका हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कल मामले की सुनवाई करते हुए हिजाब विवाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा था कि यह मामला पर्सनल लोन के कुछ पहलुओं के मध्य नजर कुछ संविधानिक प्रश्नों को उठाता है।

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