सुप्रीम कोर्ट की ONGC को फटकार, कहा आप न्यायाधीशों का अपमान कर रहे…

रिपोर्ट -अवैस उस्मानी

ONGC और नेचुरल गैस निगम के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ONGC ने फटकारते हुए कहा कि आप खुद को समझते क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बेकार के मामले दाखिल किए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पास इतना पैसा है कि वह बेकार कार्यवाही करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से हस्तक्षेप करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले में एक हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ONGC को फटकार लगाते हुए कहा समिति का आदेश आप जानते है,जज की चिट्ठी भी आपके पास है अब आगे आपकी क्या दलील है? सुप्रीम कोर्ट ने ONGC को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मध्यस्थों के शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे है, हमें लगता है कि अवमानना ​​के कार्यवाही भी शुरू करनी होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह समस्या का समाधान करें। यह शर्मनाक है। एक मध्यस्थता है, इस अदालत ने तीन न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। यह जजों के अपमान है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, वह शुल्क के लिए सहमत होंगे। शुल्क मध्यस्थों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ONGC के खिलाफ यह स्वतः संज्ञान मध्यस्थता समिति के आदेश को ONGC द्वारा चुनौती देने पर लिया गया।

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