NEET PG 2021 में खाली 1456 सीटों को भरने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा…

NEET PG 2021 में अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत मेडिकल कॉलेजों में खाली रह गई सीटों भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड या मॉप उप काउंसलिंग कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट मामले में कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि खाली सीटों को अब नहीं भरा जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती है। NEET 2021 के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर बंद किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, मान लिए कोई 6 महीने से भूखा है तो क्या वह एक ही दिन में सब कुछ कहा सकता है? जवाब है नहीं, शिक्षा भी ऐसी ही है यह तीन साल का कोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमे नहीं पता था कि इतनी सीटें खाली रहने से पहले 8 राउंड की काउंसलिंग की गई थी। छात्र तीसरे वर्ष में भी दाखिले की मांग कर सकते है, इसको रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां ऐसे डॉक्टरों की कमी है जो देश की सेवा कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली है, आप कह रहे है कि अगर कुछ सीटें खाली रहती है तो आपको कोई चिंता ही नहीं होती।

मामले की सुनवाई के दौरान ASG बलवीर सिंह ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि 1456 सीटें खाली है, जबकि इनमें से 800 से 900 सीटों पर उम्मीदवारों को चुना गया था लेकिन उम्मीदवारों ने प्रवेश नहीं लिया। इस लिए इतनी सीटें खाली रह गई। ASG ने कहा कि ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल की 1456 खाली सीटों में से 1100 सीटें निजी संस्थानों में है जबकि 300 सीटें ही सरकारी संस्थानों में है इनमें से ज़्यादातर सीटें नॉन क्लिनिकल की है।

केंद्र सरकार की तरफ से ASG ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों की खाली 1100 सीटें बहुत महंगी है, कोई भी उन सीटों पर एडमिशन नहीं लेना चाहता है निजी कॉलेजों की खाली सीटों में भी ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल सीट है। आरक्षित OBC /ST की सीटें इस लिए खाली रह गई क्योंकि उनपर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ASG ने कहा कि फरवरी में नए पाठ्यक्रम की क्लास शुरू हो चुकी है ऐसे में 6 से 8 महीने बाद कोई क्लास में दाखिला लेगा तो उसका बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

NEET PG 2021ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने के मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि खाली 1456 मेडिकल की सीटों को नहीं भरा जा सकता है। इससे NEET PG 2022 की काउंसलिंग बाधित होगी। सीटों को बढ़ाया गया था क्योंकि DNB कोर्स की काउंसलिंग को नही NEETPG 2021 में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था और पूछा था कि मेडिकल की 1456 सीटें क्यों खाली थी और क्यों नहीं भरी गई। सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल कर NEET 2021 में अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत मेडिकल कॉलेजों में खाली रह गई सीटों भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड या मॉप उप काउंसलिंग कराने की मांग की गई थी।

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