
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसआईआर (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब देश में एसआईआर की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 27, 2026
➡SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
➡SIR को चुनौती वाली याचिकाएं खारिज की
➡देश में SIR प्रक्रिया चलती रहेगी
➡SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं
➡EC के पास SIR कराने का अधिकार
➡इसमें दखल नहीं दिया जा सकता
➡EC ने कानून का दुरुपयोग नहीं किया#Delhi #SupremeCourt… pic.twitter.com/tuaqKqh3Dn
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई खामी या विसंगति नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) के अधिकार क्षेत्र पर मुहर लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जा सकता।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग ने इस मामले में कानून का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवादों पर विराम लग गया है।









