कोर्ट ने संजय सिंह को सुनाई 3 माह की सजा, सांसद बोले जनहित की लड़ाई जारी रहेगी इसकी जो सजा मिले मंजूर !

आप सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 1500 रुपये का...

आप सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी पर लगाया है।यह सजा 21 साल पुराने मामले पर सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह समर्थकों के साथ न्यायालय से बाहर आये औरउन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार को सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने 21 साल पुराने मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। 21 साल पहले 2001 में सांसद ने सुल्तानपुर जिले में बिजली कटौती से परेशान जनता की लड़ाई लड़ते हुए एक धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में ही जिला कोर्ट ने 3 महीने की सजा व 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट की तरफ से सजा सुनाये जाने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा- ” बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंजूर है। इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी।”

एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने सांसद संजय सिंह को सजा सुनाई है। हालांकि 3 साल से कम की सजा के प्राविधानों के अंतर्गत उन्हें जमानत मिली है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वे अब ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे।

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