
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कल दोपहर 2 बजे सजा पर फैसला सुनाएगा। ओम प्रकाश चौटाला के वकील हर्ष शर्मा ने कोर्ट से ओपी चौटाला की उम्र, सेहत, दिव्यांगता और जेल में अच्छे बर्ताव का हवाला देते हुए कम से कम सज़ा देने की मांग किया। सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला की अधिकतम सज़ा देने की मांग कोर्ट से किया।
CBI के वकील अजय गुप्ता ने सज़ा पर बहस के दौरान चौटाला की दलाली का विरोध करते हुए कहा कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चहिये लेकिन अधिकतम सज़ा दी जानी चहिये। CBI के वकील अजय गुप्ता ने कहा भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके। मामले में कम सजा देने से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। CBI के वकील ने कहा कि चौटाला जिस पद पर थे उसके बड़े मायने है, वह जनता द्वारा चुने गए नेता थे, एक चपरासी साइन करता है तो कुछ नहीं होता है लेकिन जब एक शासक साइन करता है तो बहुत कुछ बदल जाता है।
CBI के वकील अजय गुप्ता ने कहा कि कानून सबके लिए समान है, शासक को अवैध रूप से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, वह जो कुछ करते है कहते है जनता उसको फॉलो करती है। आप लीडर है आपके हर आदेश को लोग मानते हैं, अगर लीडर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। CBI ने कहा कि कानून बनाने वाले ही अगर अपराध करेंगे तो उसका जनता पर क्या असर होगा,चौटाला को अधिकतम सज़ा दी जानी चहिये और अधिकतम करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चहिये।
चौटाला के वकील हर्ष शर्मा ने कहा कि 2013 में 60 प्रतिशत डिसेबल था, जेल में आस्थमा हुआ, इस मामले में 2013 से कस्टडी में हूँ, 87 साल उम्र है, अभी 90% विकलांग हूँ, आज बिना किसी की मदद के हिल भी नहीं सकते है। चौटाला के वकील ने कहा कि मेरी विकलांगता समय के साथ बढ़ती रहती है, मेरी नाक की हड्डी गल गई है,बहुत गंभीर अस्थमा है। ओम प्रकाश चौटाला को पेस मेकर लगा हुआ है, हाइपर टेंशन जैसी कई बीमारियां है। सांस लेने में दिक्कत आती है। चौटाला के फफड़े में भी इंफिकेशन है, जिसका इलाज चल रहा है। चौटाला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी दिव्यांग है तो कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। चौटाला के वकील ने कहा कि जेल में चौटाला ने 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा भी पास की, जेल में चौटाला का व्यवहार भी अच्छा रहा है, चौटाला ने कभी भी अदलात की कार्यवाही नहीं टालने का बहाना नहीं बनाया, 2011 से लेकर 2022 तक हमेशा कोर्ट की सुनवाई में सहयोग किया है।
ओम प्रकाश चौटाला के वकील हर्ष शर्मा ने कहा ओम प्रकाश चौटाला अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन सकते हैं। चौटाला 90 फीसदी तक दिव्यांगता का शिकार है, बिना किसी दूसरे की सहायता के चल नहीं सकते, अपने कपड़े खुद से नहीं पहन सकते हक़ी, ऐसे में कोर्ट सज़ा पर फैसला देते समय उनकी खराब सेहत का ख्याल रखे। चौटाला के वकील ने कहा कि उनका केस 10 साल ट्रायल कोर्ट के सामने लंबित रहा, चौटाला पर 1993-2006 के दरमियान आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप है। यह 20 साल से भी ज़्यादा का समय है। इस दरमियान चौटाला ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। चौटाला के वकील ने कहा कि उनकी उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सज़ा दी जाए।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत सजा सुना सकती है
दरअसल, CBI ने आये से अधिक संपत्ति मामले में साल 2006 में ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था, ओमप्रकाश चौटाला पर आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का आरोप था. यह मामला 1995 से साल 2005 के बीच का है,दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था, 87 वर्षीय INLD नेता को जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था
