सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा क्या मानवीय आधार पर शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है…

JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शरद यादव के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर बंगला खाली कराने के लिए कुछ समय देने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ममाले में गुरूवार को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह मामले में पहले शरद यादव की खराब सेहत के पहलू पर सुनवाई करेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान शरद यादव की तरफ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शरद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वह अभी फिलहाल 7 तुगलक रोड का अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगे। शरद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शायद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हर सात दिन पर उनका डायलिसिस होता है। वह 22 दिन तक वेंटिलेटर पर थे। शरद यादव जुलाई में सरकारी बंगला खाली कर देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर बंगला खाली कराने के लिए कुछ समय देना उचित होगा।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा शरद यादव के वकील सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं। शरद यादव की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कुछ समय दिया जाए, शरद यादव सरकारी बंगला खाली करने को तैयार हैं। बात दें शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके दिल्ली में सरकारी बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश देने वाले फैसले को चुनौती दी है। दरअसल शरद यादव को 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने निर्देश दिया है। यादव ने 2017 में कई आधारों पर राज्यसभा सांसद ने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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