सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजा मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को लगाई फटकार..

Delhi : कोरोना से हुई मौत पर मुआवज़ा देने के मामले के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोरोना राहत की 1100 करोड़ रुपए की राशि को दूसरी जगह में खर्च कर पर आंध्रप्रदेश सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव को 13 मई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। आंध्रप्रदेश सरकार पर आरोप है कि कोरोना मदद के लिए तय राशि किसानों को सब्सिडी देने के लिए खर्च किया।

कोरोना से मौत पर ₹50000 का मुआवजा देने के मामले में आश्रित परिजन के लिए 1100 करोड़ रुपये की सहायता राशि को दूसरी जगह खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार से सख्त नाराज़गी जताई। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 2018 में स्वीकृत कोरोना आपदा प्रबंधन फंड से कोई राशि देकर सूखा राहत के लिए नहीं दी गई।

आंध्रप्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि वह मामले में हलफनामा दाखिल करने के लियव कोर्ट से समय मांगा। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि वित्तीय सचिव के पिता अस्पताल में भर्ती हैं वह उपलब्ध नहीं है ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार वित्तीय सचिव के द्वारा चलाई जाती है? हमें मुख्य सचिव का होत नामा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंधप्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनका आखिरी मौका है।

Related Articles

Back to top button