UP Cabinet Decision: यूपी में ब्याज और अर्थदंड माफी योजना-2026 लागू, पुराने बकायेदारों को मिलेगी राहत

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुराने कर बकायेदारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित पात्र बकायों पर ब्याज और अर्थदंड माफ करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी।

योजना के दायरे में बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर और मूल्य संवर्धित कर (वैट) सहित कई पुराने कर कानूनों के तहत आने वाले बकाये शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य पुराने बकायों के निस्तारण को प्रोत्साहित करना और संबंधित करदाताओं को राहत देना है।

31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर मिलेगा लाभ

योगी कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित पात्र बकायों पर राहत दी जाएगी। योजना की अवधि तीन महीने निर्धारित की गई है।

इस योजना से उन करदाताओं को लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा, जिन पर संबंधित पुराने कर कानूनों के तहत बकाया राशि के साथ ब्याज और अर्थदंड भी लगा हुआ है। हालांकि, लाभ लेने के लिए योजना की निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

बिक्री कर, व्यापार कर और वैट समेत कई कानून शामिल

योजना के दायरे में कई पुराने कर कानूनों के तहत सृजित बकायों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948
  • केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
  • उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979
  • उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1995
  • उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007
  • उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008

इसके अलावा मनोरंजन कर से संबंधित नियमावली और उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1997 से जुड़े मामलों को भी योजना के दायरे में रखा गया है।

ब्याज और अर्थदंड से मिलेगी राहत

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित तारीख तक सृजित बकायों पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड को माफ करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है।

इससे संबंधित कर कानूनों के अंतर्गत बकाया रखने वाले करदाताओं को राहत मिल सकती है। योजना के जरिए पुराने कर विवादों और बकाया मामलों के निस्तारण को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

तीन महीने तक लागू रहेगी योजना

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 तीन महीने तक लागू रहेगी। पात्र करदाताओं को योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।

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