माफिया अतीक के भाई अशरफ को HC से झटका, जेल परिसर से बाहर न ले जाने की मांग को अदालत ने किया खारिज…

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अशरफ की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी तमाम मांगों को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया. अदालत ने अशरफ को जेल परिसर से बाहर नहीं लेने जाने की मांग को खारिज कर दिया. इसके साथ ही पूछताछ के समय साथ में पांच वकील रहने की मांग को भी कोर्ट ने नही माना.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को बड़ी झटका लगा. दरअसल, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बरेली जेल परिसर में ही पूछताछ का निर्देश देने की मांग की थी.

अशरफ ने ट्रेवलिंग के दौरान रास्ते में खुद के साथ अनहोनी की आशंका जताई थी. लिहाजा वकील ने मामले में पुलिस के संभावित पूछताछ के लिए अशरफ को प्रयागराज ले जाने पर रोक लगाने के आदेश की मांग की थी. साथ ही जरूरत के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी का निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अशरफ की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी तमाम मांगों को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया. अदालत ने अशरफ को जेल परिसर से बाहर नहीं लेने जाने की मांग को खारिज कर दिया. इसके साथ ही पूछताछ के समय साथ में पांच वकील रहने की मांग को भी कोर्ट ने नही माना.

अदालत ने राज्य सरकार को कई निर्देश भी जारी किए. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के लिए स्वतंत्र है. पुलिस किसी भी मामले में नियमानुसार अभियुक्त से पूछताछ कर सकती है. अदालत ने अशरफ को जेल परिसर से बाहर लाए जाने पर उचित सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए.

कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस अभियुक्त की कस्टडी भी मांग सकती है और कस्टडी के समय अभियुक्त की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है. कोर्ट ने कहा कि सरकार अभियुक्त को कस्टडी के समय जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराए.

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