बलात्कारी को मिली मौत की सजा, जज ने कहा- जब तक मौत न हो तब तक फंदे पर लटकाया जाए

जज ने कहा कि लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है. भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है.

औरैया- बलात्कार के दोषी के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है. विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को सजा सुनाई है. बलात्कारी को मौत की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. सजा का ऐलान करते हुए जज ने कहा कि जब तक उसकी मौत न हो जाय तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए. जज ने कहा कि पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है.

जज ने कहा कि लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है. भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है, स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है.

साथ ही ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की शसक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया है.

पूरी घटना औरैया के थाना क्षेत्र अयाना की है. जहां पर 25 मार्च 2023 को 8 वर्षीय गुड़िया (काल्पनिक नाम) के साथ दोषी गौतम सिंह दौहरे ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.

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