
उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इस बार पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण (रिन्यूवल) नहीं होगा, बल्कि 2026-27 से ही इस विकल्प को उपलब्ध कराया जाएगा।
ई-लॉटरी से होगा दुकान आवंटन
सरकार ने फैसला किया है कि आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस नए तरीके से ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और बड़े स्तर पर नए आवेदकों को मौका मिलेगा। 2018-19 में पहली बार ई-लॉटरी प्रणाली से दुकानें आवंटित हुई थीं, जिसे अब फिर से लागू किया गया है।
राजस्व लक्ष्य 55 हजार करोड़
नई नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4000 करोड़ रुपये अधिक है।
लाइसेंस पर सख्ती और विदेशी मदिरा के नए विकल्प
सरकार ने एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दो से अधिक लाइसेंस लेने पर रोक लगा दी है। वहीं, उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए अब विदेशी मदिरा 60 एमएल और 90 एमएल के छोटे पैक में भी उपलब्ध कराई जाएगी।