
ओल्ड राजेंद्रनगर में हुए कोचिंग हादसे की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (CBI) को सौंप दी गई है। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दी। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान MCD और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में MCD कमिश्नर और डीसीपी पेश हुए थे।
MCD को जमकर लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान MCD पर जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अभी तक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा मानसून से निपटने कोई भी तैयारी नहीं की गई है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही MCD कमिश्नर को अतिक्रमण हटाने और नालों की सफाई के आदेश दिए हैं।
पुलिस सच के साथ कब खड़ी होगी
इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी जमकर सुनाया। इस दौरान पुलिस से सवाल पूछा कि बेसमेंट में कोचिंग चलाने की अनुमति किसने दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस सच के साथ कब खड़ी होगी। वहीं, SUV ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि गनीमत है कि पुलिस ने बारिश के पानी पर चालान नहीं काटा।









