नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, हल्द्वानी में बनेगा नया परिसर

दिल्ली: नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था

दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने साल 2020 में ही नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया था। सरकार की ओर से नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हल्द्वानी में जमीन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस शिफ्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी दे दी

अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी दे दी है। अदालत ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए हाईकोर्ट परिसर के लिए 26 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में न्यायिक व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। सरकार का कहना है कि हल्द्वानी में नया हाईकोर्ट परिसर बनने से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वकीलों, न्यायिक अधिकारियों तथा आम लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी।

अब राज्य सरकार नए परिसर के निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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