
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार के लिए एक ही दिन में राहत और झटके वाला फैसला आया।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की अजीत पवार गुट को घड़ी सिंबल ना देने की मांग नामंजूर कर दी, चुनाव आयोग का फैसला फिलहाल जारी रहेगा।
वहीं, SC ने शरद पवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- ‘शरद चंद्र पवार’ नाम और ‘तुर्रा बजाते आदमी’ का सिंबल उपयोग करने की अनुमति दे दी।SC ने कहा कि ECI उक्त चुनाव चिन्ह शरद पवार गुट के लिए आरक्षित करे। कोर्ट ने कहा कि इसे किसी अन्य पार्टी या आजाद उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
अजीत पवार गुट अखबारों में विज्ञापन के अलावा अपने Pamphlet और ऑडियो-वीडियो क्लिप के जरिए भी अपने प्रचार में ये जानकारी देगा कि ‘घड़ी चुनाव चिन्ह’ अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है।









