Aligarh: दोहरे हत्याकांड में 5 लोगों को फांसी की सजा, जमीन के विवाद में हुई थी हत्या…

अलीगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे तृतीय कोर्ट ने सन 2015 के दोहरे हत्याकांड मामले में सोमवार के दिन दोषी ठहराते हुए 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि एक अभियुक्त को आजीवन कारावास को भेजा है. सरकारी अधिवक्ता के बतायेनुसार अलीगढ़ में 20 वर्ष बाद किसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है।

अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाना इलाके के शाहजमाल महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिवार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार देहली गेट के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे निवासी महमूद नगर रोरावर में एक शादी समारोह में गए थे. उस दौरान समारोह में डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया.

आरोप है कि नौशे के मुंह में हथियार घूसकर गोली मारी गई थी और चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. इसके बाद शवों को शादी वाले घर के बाहर गली में नाली के सारे फेंक कर हमलावर फरार हो गए थे. इस वारदात के बाद नौशे के बेटा राजा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए हमदर्द नगर सिविल लाइंस के एक अधिवक्ता गयासुद्दीन पर जमीनी विवाद में रुपए देकर हत्या करने का आरोप लगाया था.

इसमें आसिफ, एहसान, वकील, कफिल व भूरा को नामजद किया गया था. इसी मामले में एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया छेओं है जिसमें कपिल, भूरा, आसिफ ठाकुर, एहसान, अमित ठाकुर को फांसी की सजा व वकील गयासुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने द्वारा दी गई है।

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