ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाज़ा

विवादित ट्वीट करके देश का माहौल बिगाड़ने के आरोप में जेल में बंद ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज FIR को रद्द करने और ज़मानत की मांग किया है।

Desk : विवादित ट्वीट करके देश का माहौल बिगाड़ने के आरोप में जेल में बंद ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज FIR को रद्द करने और ज़मानत की मांग किया है। मुहम्मद ज़ुबैर के इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ुबैर की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। ज़ुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर में रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज है।

ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर की तरफ से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के सामने मेंशनिंग करते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग किया। वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि ज़ुबैर की जांच को खतरा है क्योंकि उसको धमकियां मिल रही है, ज़ुबैर को इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा वह याचिका पर कल सुनवाई कर सकती है। हालाकिं इसपर भारत के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना को विचार करना है।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में ज़ुबैर को ज़मानत देने से इनकार करते हुए ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया था। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर द्वारा ट्वीट कर हिंदू धर्म गुरुओं को ‘हेट मोंगर्स’ कहने पर धार्मिक भावनाओं को आहात करने के मामले में यूपी के सीतापुर में FIR दर्ज की गई है।

जुबैर के खिलाफ यूपी में IPC की धारा 295A और IT एक्ट के सेक्शन 67 के तहत मुकदमा दर्ज है। एक जून को ज़ुबैर के खिलाफ शिकायत की गई थी। 27 जून को दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ज़ुबैर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। धर्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सीतापुर की अदालत ने ज़ुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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