
राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुगम बनाने के लिए ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ई-रिक्शा के रूट निर्धारण हेतु प्रभावी व्यवस्थाएं दिनांक एक जनवरी से लागू की गयी थी। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सभी जनपदों को एसीपी के क्षेत्र के अनुसार 16 जोन में बांटा गया था। प्रत्येक जोन में लगभग तीन थाने होते हैं। ई-रिक्शा सत्यापन के लिए 01 से 15 जनवरी तक निशुल्क फार्म बांटे गये थे। वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाईन लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस फार्म में नाम, पता, फोटो, आपराधिक इतिहास आदि आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त ऐसे तीन जोन का विकल्प भी दिया गया है।
अब 25 मई को पारित नए नियम के अनुसार ई-रिक्शा सत्यापन की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले ई-रिक्शा चालक/स्वामी को उनके द्वारा भरे गये जोन के आधार पर ई-रिक्शा संचालन के लिए 08 जून को लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से जोन आवंटन किया जायेगा। आठ जून को शाम पांच बजे सभी ई-रिक्शा चालक/स्वामी रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ पहुंचकर लॉटरी में उपस्थित होकर अपने-अपने आवंटित जोन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी में जोन आवंटन के पश्चात ई-रिक्शा चालकों को एक माह का समय (08 जुलाई 2024 तक) प्रदान किया जाता है।
ई-रिक्शा चालक ध्यान दें
1.सभी अपना-अपना कलर कोडेड स्टीकर लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in से डाउनलोड करके ई-रिक्शा पर प्रदर्शित करेंगे। यदि कलर कोडेड स्टीकर डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो यातायात पुलिस लाइन्स, सदर कैंट, लखनऊ में जाकर अपना स्टीकर प्राप्त कर सकेंगे।
2.कलर कोडेड स्टीकर डाउनलोड करते समय भी अपना सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट पर भरेंगे।
3.08 जुलाई 2024 तक प्रत्येक दशा में यह प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। 09 जुलाई 2024 से बिना स्टीकर अथवा निर्धारित रूट से अन्यथा चल रहे ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
4. एक माह की अवधि में यदि ई-रिक्शा चालक/स्वामी के अन्य कोई सुझाव/आपत्ति होंगे तो उस पर भी विचार किया जायेगा।









