फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के बेटे और पत्नी को नहीं मिली पेशी से छूट, गैर जमानती वारंट जारी !

दरअसल, साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में रामपुर के गंज थाने में मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. मामले में जिला सरकार के अधिवक्ता अरुण सक्सेना ने कहा कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान और उनकी मां तजीन फातमा को उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत में पेश नहीं होने का वारंट जारी किया गया है.

दरअसल, साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में रामपुर के गंज थाने में मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. अब मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होनी है.

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद गवाहों से पूछताछ नहीं हो सकी क्योंकि अब्दुल्ला और उसकी मां तजीन फातमा मौजूद नहीं थे. आजम खान के बेटे और पत्नी ने अदालत से पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम बुधवार को रामपुर पहुंची और आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के शासी निकाय जौहर ट्रस्ट द्वारा धन के अवैध संग्रह और गबन के आरोपों की जांच के लिए छापेमारी की. जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जांच किया. इस कवायद में उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी सहित पुलिस की एक बड़ी टीम भी मौजूद थी.

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