Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है।

दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मामले में आये दिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। खबर है कि बुधवार यानी 27 मार्च को दिल्ली के हाई कोर्ट ने CM केजरीवाल को राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए उनको रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है।

दरअसल, आज एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने नोटिस जारी किया है। जिसके तहत अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। वहीं न्यायमूर्ति स्वर्ण ने इस पूरे मामले पर  जवाब देने के लिए ईडी को दो अप्रैल तक का समय भी दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को तीन अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।

इस दौरान हाई कोर्ट के जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि, “वह केजरीवाल के याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेंगे। साथ ही केजरीवाल के अंतरिम राहत की मांग पर विचार भी किया जा सकता है।” हालांकि कि ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील एसवी राजू ने अदालत के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि, “हमें इस पर अपना जवाब देने का मौका और थोड़ा वक्त दिया जाए। जिसके बाद अपना आदेश सुनाते हुए अदालत ने ED से दो अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।”

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