Delhi: हिजाब बैन मामला SC में उलझा, दोनों जजों ने दिए अलग-अलग फैसले, बड़ी बेंच को सौंपा गया केस…

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझ गया है। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हिजाब मामले की अपील खारिज कर दी। हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। ये मामला तीन जजों की बेंच में गया है।

दिल्ली. कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझ गया है। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हिजाब मामले की अपील खारिज कर दी। हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। ये मामला तीन जजों की बेंच में गया है।

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग है। मामले में दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने HC के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की। उन्होंने कहा हिजाब पहनना अपनी पसंद का मामला है, लड़कियों की शिक्षा को ध्याम में रखा है। हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा मैंने कर्नाटक HC के आदेश को रद्द कर दिया है और सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें HC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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