प्रयागराज- देवरिया हत्याकांड मामला गहराता जा रहा है. मामले ने काफी पहले से ही सियासी मोड ले लिया है.और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है.आज अखिलेश यादव भी दोनों पीड़ित परिवारों के घर गए थे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। प्रेम चन्द्र यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर लगाई रोक।#Prayagraj #DeoriaHatyakand… pic.twitter.com/LFBMFWnxyD
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 16, 2023
इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. देवरिया में प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है. याची को जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील करने के निर्देश दिए है. देवरिया प्रशासन ने प्रेम यादव के घर की पैमाइश की थी. ध्वस्तीकरण के लिए घर पर नोटिस चस्पा किया गया था. नोटिस के खिलाफ प्रेम यादव का परिवार मामले में हाईकोर्ट पहुंचा था.