बंगला कब्जे को लेकर बुरे फंसे गोरखपुर के पूर्व DM पांडियन, HC नें दिए जांच के आदेश, ठोंका 5 लाख का जुर्माना !

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पूर्व आईएएस अधिकारी पर एक बंगले पर कब्जा करने की कोशिश में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगा है...

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पूर्व आईएएस अधिकारी पर एक बंगले पर कब्जा करने की कोशिश में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगा है। जिसके चलते उनपर पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को IAS के आचरण की जाँच करने व उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल मामला 2019 का हैं जब विजयेंद्र पांडियन गोरखपुर के डिप्टी सीएम थे। तब उन्होंने एक व्यापारी का बंगला जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था। जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांडियन के खिलाफ आदेश दिया।व प्रमुख सचिव गृह को आदेश अमल में लाने के लिए कहा गया हैं।

विजयेंद्र पांडियन 2008 बैच के IAS हैं। जो इस प्रतिनियुक्ति के लिए तमिलनाडु गए हुए हैं। अब इस मामले में पांडियन फास चुके हैं। हाईकोर्ट का आदेश न मानने के आरोप में उन पर जुरमाना लगाया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने बंगले के मालिक कैलाश जायसवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया हैं।

केस के अनुसार यह बंगला विवादित सम्पत्ति के अंतर्गत आता था। डीएम ने इसे 1999 में कैलाश के नाम पर फ्री होल्ड कर दिया था। जिसके बाद इसे ट्रेड टैक्स विभाग ने किराये पर लिया था। किराया जमा न किये जाने पर कैलाश ने केस दाखिल किया। निचली अदालत के आदेश का पालन न होने पर वह हाईकोर्ट गया। जहां कोर्ट ने कैलाश को बंगले का कब्ज़ा दिला दिया।

2010 में कैलाश ने जब उस बंगले पर काम करवाना शुरू किया तब तत्कालीन डीएम विजयेंद्र ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया। और उसे जान से मारने या एनकाउंटर करने की धमकी देने का काम किया।

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