
सरकार ने को पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया। जो इस साल 31 मार्च को समाप्त हो जाना चाहिए था। आयकर विभाग ने पहले 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। I-T विभाग ने करदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी जारी किए हैं ताकि यह पता चल सके कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थाई खाता संख्या- #PAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस वर्ष 30 जून तक की। पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा है कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिये जाएंगे। pic.twitter.com/JaSQie3hkb
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) March 28, 2023
पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करें
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्तियों को इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना देना होगा। सीबीडीटी ने कहा, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।”
यदि कोई करदाता 30 जून तक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, कई बैंकिंग सेवाएं नहीं कर पाएंगे, या स्टॉक मार्केट लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
आधार-पैन कार्ड लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं — https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- होमपेज पर क्विक लिंक्स चुनें, फिर लिंक आधार स्टेटस चुनें
- अब आपको दो फील्ड दिखाई देंगे जहां टैक्सपेयर को पैन और आधार नंबर डालने होंगे।
- इसके बाद, एक पॉप-अप संदेश प्रदर्शित होगा।
- अगर आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश कहेगा – आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है।
- अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा- पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार। अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कृपया ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
- यदि आधार-पैन लिंक प्रगति पर है, तो व्यक्ति को यह संदेश दिखाई देगा- आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है। कृपया होम पेज पर ‘आधार स्टेटस’ लिंक पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।
एसएमएस के माध्यम से आपके दस्तावेजों की स्थिति की जांच करने के लिए, करदाता को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। यदि आपका आधार कार्ड पैन से जुड़ा हुआ है, तो निम्न संदेश प्राप्त होगा – आईटीडी डेटाबेस में आधार पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।
हालांकि, अगर यह लिंक नहीं है, तो करदाता को बताया जाएगा – आईटीडी डेटाबेस में आधार पैन (नंबर) से जुड़ा नहीं है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।