
ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला जज को मामला ट्रांसफर करने का आदेश दिया और कहा कि ज्ञानवापी पर फैसला जिला कोर्ट को ही लेना है और जिला जज ही पूरे मामले की सुनवाई करें। कोर्ट ने आगे कहा कि सिविल जज मामले की सुनवाई नहीं करेंगी और निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि जिलाधिकारी वजू के लिए व्यवस्था कराएं और नमाज जारी रहे और मुस्लिम पक्ष की याचिका प्राथमिकता से सुनें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए थी।
वही इस मामले मे 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से संतुष्ट है।
